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Wednesday, 22 May 2013

विधायक ढुलू महतो को मिली 10 जून तक राहत

धनबाद : रंगदारी कांड के वारंटी को हिरासत से जबरन मुक्त कराने के चर्चित मामले के आरोपी विधायक ढुलू महतो की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर प्रभारी जिला न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा ने सुनवाई की। उभय पक्षों का बहस सुनने के पश्चात अदालत ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी की मांग करते हुए सुनवाई के लिए 10 जून की तिथि तिथि मुकर्रर की है। अदालत ने दस जून तक के लिए आरोपी विधायक के खिलाफ जारी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। पिछले दिनों आरोपी विधायक के अलावा चुनचुन गुप्ता, बसंत शर्मा, गंगा साव, रामेश्वर महतो के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वारंट का तामील होने के पश्चात अनुसंधानक के अनुरोध पर अदालत ने गत दिनों इश्तेहार जारी किया था, जिसका तामील पुलिस ने किया था।
मालूम हो कि शताब्दी परियोजना में कोयला उठाव को गए ए-मित कोल इंटरप्राइजेज के मुंशी गौरीशंकर सिंह से लोडिंग प्वाइंट पर प्रतिटन एक हजार रुपया रंगदारी मांगी गई थी। इन्कार किए जाने पर डीओ धारक के दो ट्रकों में निर्धारित किस्म के कोयले की जगह पत्थर कोयला लोड करा दिया गया था। इस संबंध में मुंशी गौरीशंकर की लिखित सूचना के आधार पर बरोरा पुलिस ने आरोपी राजेश गुप्ता सहित तीन चार अज्ञात के खिलाफ कांड अंकित किया था। रंगदारी के इस मामले में अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर बरोरा व कतरास थाने की पुलिस संयुक्त रुप से 12 मई 2013 को मुख्य आरोपी राजेश गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए निचितपुर स्थित उसके आवास पर छापामारी की थी। उसे हिरासत में लेकर पुलिस वापस थाना जा रही थी, कि लोगों ने उसे जबरन छुड़ा लिया गया था।
घटना के बाद बरोरा के थानेदार आरएन चौधरी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर कतरास पुलिस ने विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, गंगा साव, बसंत शर्मा, रामेश्वर महतो समेत 30-40 अज्ञात के खिलाफ कांड अंकित किया था। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी व ललन किशोर प्रसाद ने मामले की पैरवी की।

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